नवलजी, बलिया (उत्तरप्रदेश)
28 नवम्बर 2022:
सूचना मिली की ग्राम भलुही मे पुर्व प्रधान हृदयनारायण सिंह का अपने घर के बरामदे मे सोते हुए रात्रि मे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी। जिसके सम्बन्ध मे मृतक के पुत्र इन्द्रपाल सिंह द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 214/22 धारा 302 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मृतक हृदयनारायण सिंह के शव को थाना सुखपुरा पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया था। इस गम्भीर अपराधिक कृत्य के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण मे 05 टीमो का गठन किया गया।
विवेचना के दौरान मुन्ना राजभर पुत्र छोटक राजभर सा0 भलुही थाना सुखपुरा जनपद बलिया का नाम प्रकाश मे आया जिसकी गिरफ्तारी तथा आलाकत्ल की बरामदगी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी। दिनांक 26/27.11.2022 की रात्रि मे मुखबीर खास से सुचना प्राप्त हुई कि प्रकाश मे आये अभियुक्त मुन्ना राजभर उपरोक्त हत्या मे प्रयुक्त दाव/चापड़ को साथ लेकर छिपाने के उद्देश्य से ग्राम भलुही से बघेवा रोड के रास्ते से होकर जाने वाला है। इस सूचना पर प्र0नि0 मय हमराहियान के रवाना होकर बघेवा रोड पर स्थित नन्दकिशोर के ट्यूबवेल पर बने कमरे की आड़ मे छिपकर अभियुक्त मुन्ना राजभर उपरोक्त का इंतजार करने लगे। तभी कुछ देर मे एक मो0सा0 ग्राम भलूही की तरफ से आती हुई दिखाई दी जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। मो0सा0 नजदीक आने पर टार्च की रोशनी से उसे रोकने का इशारा किया गया तो वह व्यक्ति पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करते हुए उसने तमंचे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरु कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवावी कार्यवाही में अभियुक्त मुन्ना राजभर घायल हो गया। जिसको हिकमत अमली से हिरासत पुलिस मे लेकर उपचार हेतु शीघ्र जिला चिकित्सालय बलिया रवाना किया गया है।
पूछताछ का विवरण…….. अभियुक्त मुन्ना राजभर उपरोक्त ने पूछताछ मे बताया कि मेरे तथा मेरे भाई दीनानाथ राजभर के बीच जमीन तथा पैसे सम्बन्धी विवाद चल रहा है। हम दोनो भाइयो के बीच उक्त विवाद सुलझाने हेतु कई बार पंचायत की गयी जिसमे पूर्व प्रधान हृदयनारायण सिंह मेरे भाई दीनानाथ का समर्थन करते थे तथा मेरा विवाद सुलझने नही दे रहे थे। जिससे मै काफी परेशान हो गया था। वर्ष 2019 मे मैने अपने साढू के भाई को मेरी पत्नी से छेड़छाड़ करने को लेकर चाकू मार दिया था जिसमे मेरे खिलाफ खेजुरी थाने मे मुकदमा लिखाया गया था। उस मामले मे भी पूर्व प्रधान हृदयनरायण द्वारा मेरे खिलाफ पैरवी कर मुझे जेल भेजवा दिया गया था। तथा वर्ष 2020 मे मेरे लड़के कृष्णा राजभर को भी चोरी के एक मुकदमे मे पूर्व प्रधान हृदयनारायण ने जेल भेजवा दिया था। जिसके कारण मै पुर्व प्रधान हृदयनारायण सिहं से काफी प्रताड़ित था। और मेरे मन मे उसके प्रति बहुत ज्यादा खुन्नस थी मुझे लगता था मेरी सभी समस्याओ का मूल कारण हृदयनाराण ही है।
इसी कारण मैने हृदयनाराण की हत्या करने की योजना बनायी । दिनांक 14/15.11 की रात्रि मे लगभग 12 बजे मैने अपने घर से धारदार हथियार दांव/चापड़ लोहे का लिया तथा हृदयनारायण सिंह के घर पर जाकर देखा तो हृदयनाराण सिंह घर के बाहर बने बरामदे मे मच्छरदानी लगाकर सोते हुए मिला मैने अपने हाथ मे लिये दाव/चापड़ से पूर्व प्रधान हृदयनारायण सिंह के चेहरे एवं गर्दन पर तीन – चार प्रहार कर उनकी हत्या कर दिया । इसके बाद मैने दाव/चापड़ को छिपा दिया था, तथा अपने पहने कपड़ो को जला दिया था।
पंजीकृत अभियोग-
- मु0अ0सं0 62/19 धारा 307 भादवि थाना खेजुरी जनपद बलिया
- मु0अ0सं0 214/2022 धारा 302 भादवि0 व धारा बढोत्तरी 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सुखपुरा बलिया।
- मु0अ0सं0 229/22 धारा 307 भादवि थाना सुखपुरा जनपद बलिया
- मु0अ0सं0 230/22 धारा 3/25,5/27 आर्म्स एक्ट थाना सुखपुरा जनपद बलिया
गिरफ्तार अभियुक्त-
1.मुन्ना राजभर पुत्र छोटक राजभर उम्र करीब 45 वर्ष निवासी भलुही थाना सुखपुरा जनपद बलिया।
बरामदगी- - आलाकत्ल 01 अदद दाव/चापड़ लोहे का
- 01 अदद तमंचा नाजायज .315 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 अदद मिस कारतूस .315 बोर
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