अश्विन लिम्बाचिया, अमदाबाद;
22 जुलाई, 2024 –
न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की अध्यक्षता में एक डिवीजन बेंच पारसनाथ पर्वत की पवित्रता को बनाए रखने के लिए 31 जुलाई को याचिका पर सुनवाई करेगी। यह पर्वत झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, जो जैन समुदाय के लिए सबसे पूजनीय तीर्थस्थल है। सिविल अपील संख्या 5596-5600/2009 में दाखिल की गई IA संख्या 156891/2024, दर्शनाबेन नयनभाई शाह द्वारा दायर की गई है, जो इस पवित्र स्थल को अपवित्र करने वाली गतिविधियों को तत्काल रोकने के लिए कोर्ट के आदेशों की मांग करती है।
पूर्वभूमिका
पारसनाथ पर्वत, जिसे शिखरजी के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र और पूजनीय स्थल माना जाता है, क्योंकि 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनेक जैन साधुओं ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया है। सदियों से, केवल जैन समुदाय ही नहीं बल्कि विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों द्वारा भी इस पर्वत को उसकी धार्मिक महत्वता के लिए मान्यता मिली है। जैसे अयोध्या हिंदुओं के लिए, बोधगया बौद्धों के लिए, स्वर्ण मंदिर सिखों के लिए, मक्का मुसलमानों के लिए और वेटिकन कैथोलिकों के लिए पवित्र है, वैसे ही यह पर्वत जैनों के लिए पवित्र है।
याचिका
इस याचिका में, दर्शनाबेन शाह, जैन समुदाय के एक निष्ठावान सदस्य, हाल ही में झारखंड राज्य द्वारा की गई कई गतिविधियों को उजागर करती हैं, जो पर्वत की पवित्रता को खतरे में डालती हैं। याचिका में निम्नलिखित मुद्दों को प्रस्तुत किया गया है:
1. पर्यटन विकास: झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने से बढ़ी हुई पर्यटकों की आवन-जावन के कारण पर्वत पर नए साल की पिकनिक और खाने-पीने की गतिविधियों को बढ़ावा मिला है, जिसे जैनों द्वारा अपवित्र माना जाता है। झारखंड राज्य ने राज्य में 5 प्रमुख स्थानों पर पर्यटन विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है, जिनमें से एक यह शिखरजी पर्वत है। इको-टूरिज्म भी झारखंड सरकार की योजनाओं का हिस्सा है।
2. रोपवे निर्माण: जैन परंपरागत रूप से नंगे पांव तीर्थयात्रा को श्रद्धा का चिन्ह मानते हैं, इसलिए पर्वत पर रोपवे बनाने के प्रस्ताव का जैन समुदाय द्वारा जोरदार विरोध किया गया है। पहले की रोपवे योजनाओं को ऐसे ही विरोध के कारण स्थगित कर दिया गया था।
3. अपवित्र संरचनाएँ और राजनीतिक गतिविधियाँ: पर्वत पर नए निर्माण, जैसे मतदान केंद्र, व्यावसायिक दुकानें, स्कूल आदि बनाए जा रहे हैं, जो पर्वत की पवित्रता को आघात पहुँचाते हैं।
4. मांसाहारी भोजन परोसना: पर्वत पर स्थित स्कूलों में छात्रों को मांसाहारी भोजन परोसा जाता है, जो जैन समुदाय के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है और पर्वत की पवित्रता के लिए चिंता बढ़ाता है।
इन गतिविधियों ने कानूनी कार्रवाई की प्रेरणा दी है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका
सीनियर एडवोकेट डरायस खंबाटा और गोपाल शंकरनारायणन द्वारा तैयार की गई इस याचिका ने सुप्रीम कोर्ट से निम्नलिखित आदेशों की मांग की है:
● झारखंड राज्य को पारसनाथ पर्वत पर इको-टूरिज्म, संरचनाओं के निर्माण, रोपवे के निर्माण और किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति देने से रोकने के आदेश देना।
● झारखंड राज्य को इस पवित्र पर्वत पर जैन परंपरा और शास्त्रों के अनुसार अपवित्र मानी जाने वाली गतिविधियाँ करने से रोकने का आदेश देना और इस पवित्र पर्वत की पवित्रता बनाए रखने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक कदम उठाने का आदेश देना।
यह याचिका पारसनाथ पर्वत के लिए चल रहे छह दशक लंबे टाइटल विवाद का एक हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 1953 में बिहार राज्य द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत पूरे पारसनाथ पर्वत के क्षेत्र के अधिग्रहण से हुई थी। यह अधिनियम भारतीय संविधान की नवमी अनुसूची के तहत आता है और जैन समुदाय के अत्यंत महत्वपूर्ण पूजा स्थल – शिखरजी पर्वत की सुरक्षा के बुनियादी अधिकार पर आक्रमण करता है।
दर्शनाबेन शाह, जो मुख्य मामले में भी एक याचिकाकर्ता हैं, पवित्र पारसनाथ पर्वत की पवित्रता की रक्षा के लिए अत्यंत समर्पित हैं। वे पिछले 30 वर्षों से निरंतर उपवास कर रही हैं। तीन दिन तक केवल उबला हुआ पानी और चौथे दिन एक बार भोजन करती हैं।
जैन समुदाय सुप्रीम कोर्ट से एक न्यायपूर्ण निर्णय की आशा रखता है, जो पारसनाथ पर्वत की पवित्रता को बनाए रखेगा, इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पूजा स्थल के रूप में संरक्षित करेगा और भारत और विश्वभर में रहने वाले लाखों जैनों का भारतीय न्याय तंत्र पर विश्वास पुनः स्थापित करेगा।
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