नवलजी, बलिया, (उत्तरप्रदेश) 10 May 2022:
बलिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिव नारायण सिंह ने बताया है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 07.05.2022 को व्हाटसएप के माध्यम से प्रेषित ट्वीट “ठेलिया वाला बता रहा इस्लामिया प्राथमिक विद्यालय बैरिया के प्रधानाध्यापक मिथिलेश कुमार सिंह ने मिड डे मिल योजना के चावल 07 कुन्तल अपने घर भेजवा रहे जांच कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें” के आदेश के क्रम में जांच आख्या कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी। जिसमें उल्लेख है कि 07.05.2022 को अपरान्ह 02:00 बजे इस्लामिया प्राथमिक विद्यालय बैरिया का निरीक्षण खण्ड शिक्षा अधिकारी, बैरिया के साथ की गयी। विद्यालय का खाद्यान्न भण्डार गृह पूर्णतया खाली था उसमें कोई खाद्यान्न नहीं था। प्रधानाध्यापक श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह द्वारा मौके पर कबूल किया गया कि उन्होंने आज ही कोटेदार के यहाँ से उठान कर खाद्यान्न अपने घर ले जाया गया। तदोपरान्त अपरान्ह 02:30 बजे प्रधानाध्यापक के घर जाकर जांच की गयी मौके पर कुल 24 बोरा खाद्यान्न मिला जिसमें आज का खाद्यान्न व कुछ पहले से भण्डारित खाद्यान्न शामिल थे। उप जिलाधिकारी, बैरिया द्वारा स्टाक रजिस्टर के सन्दर्भ में पूछने पर प्रधानाध्यापक द्वारा एक सामान्य रजिस्टर प्रस्तुत किया गया जिसमें आज के उठान का अंकन किया गया परन्तु मूल स्टाक रजिस्टर का जब अवलोकन किया गया तो माह नवम्बर (अपूर्ण) की आधी अधूरी प्रविष्टी ही दर्ज की गयी और आगे के महीनों का कुछ ब्योरा भी स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं है। उक्त जांच से यह साथ इंगित होता है कि प्रधानाध्यापक श्री वृजेन्द्र सिंह द्वारा अध्यापक सेवा नियमावली के विरूद्ध कार्य करते हुए अपने मूल दायित्यों का विपरीत स्वेच्छाचारिता पूर्ण आचरण करते हुए सरकारी खाद्यान्न विद्यालय खाद्यान्न भण्डार गृह पर न रखकर अवैध रूप से अपने घर पर भण्डारित किया गया। जिससे मिड-डे-मिल खाद्यान्न की काला बाजारी होने की प्रबल सम्भावना है तथा स्टाक रजिस्टर में भी समुचित अंकन नही किया गया। खण्ड शिक्षा अधिकारी, बैरिया की आख्या दिनांक 07.05.2022 से भी उक्त सभी आरोप पुष्टित होते है तथा श्री बृजेन्द्र सिंह का उप नाम मिथिलेश सिंह है। जिसके लिए श्री बृजेन्द्र सिंह प्रधानाध्यापक इस्लामिया प्राथमिक विद्यालय बैरिया शिक्षा क्षेत्र बैरिया बलिया प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक ( अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासन कार्यवाही संस्थित की जाती है। निलम्बन अवधि में श्री वृजेन्द्र सिंह जूoहाo स्कूल हल्दी शिक्षा क्षेत्र बेलहरी से सम्बन्ध रहेगें।
निलम्बन अवधि में श्री वृजेन्द्र सिंह को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नही होगा जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते की निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगें जब उसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
उपर्युक्त स्तर 2 में उल्लिखित मदो का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री वृजेन्द्र सिंह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे है । प्रकरण में श्री सुनील कुमार चौबे खण्ड शिक्षा अधिकारी बॉसडीह बलिया को जांच अधिकारी नामित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि आरोप पत्र अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित कराकर नियमानुसार जांच की कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर पूर्ण करें।
#bharatmirror #bharatmirror21 #news #baliya #uttarpradesh #ahmedabad