उपेन्द्रकुमार तिवारी, दुद्धी सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)
दिनांक:१६ जनवरी २०२२: शुक्रवार की शाम एक वारंट जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो रहा है’, के खिलाफ कल 82 की 8 कार्रवाई की और उसके निवास गांव में नोटिस चस्पा कर दिया है।
हल्का के एसआई संदीप राय ने बताया कि अभियुक्त मो रजा पुत्र जाहिर हुसैन निवासी दिघुल / बघाडू थाना दुद्धी के विरुद्ध माननीय न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीजन के द्वारा 29 /10/21 को धारा 82 का आदेश निर्गत हुआ था जिसे 30/10/21 को तामिला करा दिया गया, अभियुक्त अभी तक ना तो न्यायालय में प्रस्तुत हुआ और ना ही गिरफ्तार हो सका है, जहाँ अभियुक्त के खिलाफ 174 A की कार्रवाई की जा रही है वहीं उसके निवास गांव में 82 की कार्रवाई के तहत नोटिस चस्पा कर दिया गया है।
अभियुक्त के खिलाफ मु 0 स0 70/2021 धारा 353/ 379 आईपीसी व धारा 5/26/41/42/69 भारतीय वन अधिनियम 1927 व 5/51 वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मुकदमा स्थानीय कोतवाली में पंजीकृत है।